रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने सुनाया पांच साल की सजा, ठोका 10 हजार का जुर्माना | five years jail of govt Babu in the case of bribe

रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने सुनाया पांच साल की सजा, ठोका 10 हजार का जुर्माना

रिश्वतखोर बाबू को कोर्ट ने सुनाया पांच साल की सजा, ठोका 10 हजार का जुर्माना

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 PM IST
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Published Date: November 22, 2019 10:16 am IST

भिंड। अटेर जनपद में पदस्थ बाबू को जिला कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी सतेंद्र सुमन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

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बता दे कि ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने बाबू सतेंद्र सुमन 10 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपी ने स्व सहायता समूह के भुगतान के लिए 21 हजार रुपए मांगे थे। वहीं, भुगतान की पहली किस्त लेते समय ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की रकम के साथ अटेर जनपद में पदस्थ आरोपी बाबू को दबोच लिया।

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वहीं, आज इस मामले में कोर्ट ने आज आरोपी बाबू को पांच साल की सजा और 10 हजार रुपए अर्थदंड लगाया।

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