ग्वालियर: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्लॉट का विक्रय अनुबंध कराने वाले हाउसिंग बोर्ड के डिप्टी कमिश्नर सहित दो लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। यहां फर्जीवाड़ा उस वक्त का है, जब वे संपत्ति अधिकारी थे। उन्होंने तत्कालीन सहायक के साथ सांठगांठ कर फर्जी व्यक्ति को खड़ाकर प्लॉट दूसरे के नाम विक्रय कर दिया। असली प्लॉट मालिक को पता चला तो उसने फर्जीवाड़ा करने वाले दोनो के खिलाफ एफआईआर कराई है। वहीं, शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
दरअसल फरीदाबाद निवासी रोहित चड्डा के साथ धोखाधड़ी हुई है। रोहित ने बताया कि वह ग्वालियर में रहते हुए उन्होंने 23 मार्च 1992 को डीडी नगर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल से एक प्लॉट पंजीयन कराया था। 25 अगस्त 1994 में प्लॉट उनके नाम हो गया। 1996 में पूरी रकम भी जमा करा दी थी। इसके बाद नौकरी के लिए वह फरीदाबाद चले गए थे। बाद में उन्हें पता चला तत्कालीन संपत्ति अधिकारी एसके सुमन और तत्कालीन सहायक तेजेंद्र कुमार घोरपड़े के साथ मिलकर उनका प्लॉट किसी दूसरे व्यक्ति को विक्रय अनुबंध कर दिया है। वहीं, वर्तमान में एसके सुमन हाउसिंग बोर्ड में डिप्टी कमिश्नर के पद पर हैं। फर्जीवाड़े का पता चलने पर रोहित ने महाराजपुरा थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है जिस पर पुलिस ने एसके सुमन और तेजेंद्र कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है और उनकी तलाश शुरू कर दी है।
महाराजपुर थाना थाना टीआई आसिफ बेग मिर्जा ने बताया कि फरीदाबाद निवासी रोहित चड्डा के साथ धोखाधड़ी हुई है। वहीं, फर्जी तरीके से उनका प्लॉट फर्जी तरीके से किसी और के नाम कर दिया इसका पता चलने पर उन्होंने थाने पर आकर शिकायत की है। इस पर मामला दर्ज कर लिया है कार्रवाई की जा रही है।
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