भोपाल: बंगले में महिला की खुदकुशी के मामले में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ धारा 306 के तहत FIR दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि उमंग सिंघार के खिलाफ महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने नौकर-नौकरानी के बयान के बाद केस दर्ज किया है। वहीं, इससे पहले पूर्व मंत्री उमर सिंघार ने मीडिया के सामने कबूल किया था कि सोनिया भारद्वाज एक अच्छी मित्र थी, भविष्य में हम शादी करने वाले थे।
धारा 306 के तहत क्या प्रावधान है
भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता / उकसाता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। वहीं, इस धारा के आरोपी को सिर्फ हाईकोर्ट से जमानत मिल सकती है।
बता दें कि भोपाल में कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के बंगले पर एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला पंजाब के अंबाला जिले की बलदेव नगर की रहने वाली 40 साल की सोनिया भारद्वाज बताई गई है। बताया जा रहा है कि महिला पंजाब से आती-जाती रहती थी और पिछले 25 दिनों से उमंग सिंघार के बंगले पर ही थी।
रविवार को सोनिया भारद्वाज उमंग सिंघार के बंगले के बेडरूम में फांसी पर लटकी मिली। मौके से पुलिस को सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें शुरुआती जांच में सामने आया है कि सोनिया भारद्वाज पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के साथ लिव इन रिलेशन में थी।
पुलिस के मुताबिक महिला ने सुसाइड नोट में जिक्र किया है कि उसने उमंग सिंघार के साथ लाइफ सेटल करने का प्रयास किया, लेकिन लाइफ सेटल नहीं हो पाई। महिला ने लिखा कि उमंग सिंघार उस पर ध्यान नहीं देते हैं, किसी चीज को हाथ लगाने पर छूने नहीं देते।
सुसाइड नोट के मुताबिक महिला ने इस बात का अफ़सोस जताया कि वो उमंग सिंघार की जिंदगी का हिस्सा नहीं बन पाई। सुसाइड नोट में महिला ने बेटे आर्यन से माफी मांगी कि वो उसके लिए कुछ कर नहीं पाई। फिलहाल शाहपुरा थाना पुलिस सुसाइड नोट को जांच का हिस्सा बनाकर मर्ग कायम कर जांच कर रही है। वहीं, इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि खुदकुशी का प्रकरण संज्ञान में आया है। मृतका का परिवार भी भोपाल पहुंचा है। पुलिस जांच कर रही है, शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।