बिलासपुर, छत्तीसगढ़। बाप-बेटी के रिश्ते को तार-तार करने वाले मामले में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।
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साल 2018 जुलाई माह की इस घटना में आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया था।
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कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी ने सजा का ऐलान किया है।
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