आबकारी विभाग ने लाइसेंस की दरों में की बढ़ोतरी, अब शराब कारोबारियों को देनी होगी दोगुनी रकम | Excise Department increase fee of Licence

आबकारी विभाग ने लाइसेंस की दरों में की बढ़ोतरी, अब शराब कारोबारियों को देनी होगी दोगुनी रकम

आबकारी विभाग ने लाइसेंस की दरों में की बढ़ोतरी, अब शराब कारोबारियों को देनी होगी दोगुनी रकम

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 PM IST
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Published Date: February 19, 2020 12:09 pm IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार में शराब का कारोबार करने वालों को झटका लगा है। आबकारी विभाग ने लाइसेंस की दरों में बढ़ोतरी की है। बताया जा रहा है कि विभाग ने एफएल 5 और एफएल 5 (क) लाइसेंस की दरों में बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए दरों के अनुसार अब शराब कारोबारियों को दोगुने रकम का भुगतान करना होगा।

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मिली जनाकारी के अनुसार शराब कारोबारियों को FL5 (क) लायसेंस के लिए 5 हजार की जगह अब 10 हजार रुपए और होटलों के लिए भी एक दिन के FL5 (क) लायसेंस के लिए 20 हजार रुपए भुगतान करना होगा। इस संबंध में शराब कारोबारी 24 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें यह आदेश आबकारी उपायुक्त ने जारी किया है।

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