बिलासपुर: चिटफंड मामले में पूर्व सांसद मधुसूदन यादव को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राजनांदगांव में दर्ज FIR पर रोक लगाने का आदेश दिया है। बता दें कि FIR दर्ज होने के बाद मधुसूदन यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां आज उन्हें राहत मिल गई है। मामले में सुनवाई जस्टिस संजय. के. अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई।
गौरतलब है कि मधुसूदन यादव पर छत्तीसगढ़ में अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी में निवेशकों से करोड़ों की ठगी का आरोप है। मधुसूदन यादव अनमोल इंडिया के प्रचारक थे। मामले में मधुसूदन यादव, पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था।