नई दिल्ली: एक ओर जहां पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जंग सी छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाता धारकों को बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने अपने ग्राहक को खाते के केवाईसी करने और जन्मतिथि को सुधारने की छूट दी है। ईपीएफओ ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि आधार कार्ड को वैध साक्ष्य माना जाएगा और इसे ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा।
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श्रम मंत्रालय ने रविवार को ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि ‘कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ऑनलाइन सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता बढ़ाने के लिए ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को संशोधित निर्देश जारी किया है। इसके तहत पीएफ सदस्य ईपीएफओ रिकार्ड में अपनी जन्म तिथि आसानी से सुधार सकेंगे।
उन्होंने आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को अब सुधार के उद्देश्य से जन्मतिथि के वैध प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। बशर्ते कि दो तारीखों में अंतर 3 वर्ष से कम हो। प्रोविडेंट फंड ग्राहक सुधार अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
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The date of birth recorded in ‘Aadhaar’ will now be accepted as valid proof of date of birth for the purpose of rectification, provided that the difference in the two dates is less than 3 years. The Provident Fund subscribers can submit the correction requests online. https://t.co/qOCRFTCogW
— ANI (@ANI) April 5, 2020