नई दिल्ली। शासकीय और गैर शासकीय कर्मचारियों की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ के रुप में जमा होता है। ईपीएफ में कंपनी और कर्मचारी दोनों का शेयर जमा होता है। वहीं, पीएफ में आपके पैसे का एक हिस्सा पेंशन फंड के रुप में भी डिपॉजिट होता है। यह फंड आपको सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के रुप में मिलता रहता है। यह फंड पेंशन के लिए होता है और इस जरुरत होने पर इसे निकालना टेढ़ी खीर साबित होता है।
यदि आपको आड़े वक्त पैसे की ज्यादा आवश्यकता है और आप पीएफ के पेंशन वाले हिस्से को भी निकालना चाहते हैं तो आपको कई नियमों का पालन करना होता है। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये समझ लें कि पेंशन के अलावा जमा दूसरे हिस्से की रकम को निकाला तो जा सकता है,लेकिन इसके लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होता है।
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6 महीने के पहले नहीं निकाल सकते रकम
पेंशन फंड निकालने को लेकर कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसे ईपीएफ की तरह नहीं निकाला जा सकता है, वहीं पीएफ खाते को 6 महीने से अधिक हो गए हैं, तभी आप ये रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक शर्त ये भी है कि करीब 10 साल होने के बाद इस फंड को आप नहीं निकाल सकते हैं, इसके बाद आप सेवानिवृत्ति के वक्त ही इस रकम को निकाल पाएंगे। इसलिए आप पीएफ अकाउंट के 10 वर्ष होने से पहले निकाल सकते हैं। हालांकि, ये रकम तब निकाली जा सकतीहै, जब आपने जॉब छोड़ दिया हो।
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इस तरह निकाल सकते हैं पेंशन फंड
कर्मचारी पेंशन फंड को ईपीएफ की तरह शादी, घर बनाने या फिर मेडिकल इमरजेंसी के लिए ये पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पेंशन फंड के लिए जमा हो रही रकम पाने के लिए आपको नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी, इसके बाद इस रकम पर आप दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म 10-सी को फिल करना होता है।