जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने विद्युत नियामक आयोग की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद अब प्रदेश में बिजली की दरें 6.25 प्रतिशत बढ़ सकती है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब बिजली कंपनियों टैरिफ तय करने के लिए स्वतंत्र हो गए हैं।
दरअसल टीकमगढ़ के वकील निर्मल लोहिया ने साल 2021-22 के टैरिफ के निर्धारण को लेकर याचिका लगाई थी। निर्मल लोहिया ने अपनी याचिका में कहा था कि आपत्ति का विधिसंगत निराकरण नहीं किया जा रहा है। मामले में सुनववाई करते हुए कोर्ट ने साल 2021-22 का टैरिफ तय करने पर लगी रोक हटा दी है।