दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मक्कल नीथी मय्यम पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि यह घटना तमिलनाडु में घटित हुई है इसलिए ये वहां का मामला है इसलिए इस बारे में वहीं याचिका दायर करें।
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Delhi High Court disposes of* petition against Makkal Needhi Maiyam party president and actor Kamal Haasan, and said that the petitioner Ashwini Upadhyay may approach the appropriate forum as the incident took place in Tamil Nadu. <a href=”https://t.co/Gf8nVaFuBs”>https://t.co/Gf8nVaFuBs</a></p>— ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1128568926412115968?ref_src=twsrc%5Etfw”>May 15, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसके साथ ही मक्कल नीथी मय्यम पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन के खिलाफ याचिका पर चुनाव आयोग से भी विचार करने कहा है।कोर्ट ने चुनाव आयोग से याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर प्रतिनिधित्व पर विचार करने को कहा है। बता दें कि कमल हसन ने तमिलनाडु में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि नाथूराम गोडसे आजाद भारत के पहले हिदू आतंकी है। जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया था।
ये भी पढ़ें –शिवराज के बयान पर बाला बच्चन का पलटवार, कहा- सरकार जाने से तिलमिला गए हैं ये
दिल्ली की अदालत में अभिनेता से नेता बने कमल हासन पर धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने के लिए विष्णु गुप्ता नामक व्यक्ति ने मुकदमा दायर की थी। हासन के खिलाफ यह शिकायत महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को “हिंदू उग्रवादी’’ कहने के को लेकर की गई थी।