दुर्ग: कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुर्ग जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले के 6 नगरीय निकायों में 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर नरेंद्र भूरे ने आदेश जारी कर दिया है।
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जारी आदेश के अनुसार दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली नगर निगम, कुम्हारी और जामुल नगर पालिका क्षेत्र में 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं, जिले के धमधा, पाटन, उतई, अहिवारा क्षेत्रों को प्रशासन ने छूट दी है।
लॉकडाउन के दौरान प्रशासन ने सब्जी,मटन, मछली, फल की दुकानों को सुबह 5 से 10 बजे तक की छूट दी है। वहीं, दूध की दुकानें सुबह 6 से 8 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि पेट्रोल पंप-दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। इस दौरान प्रशासन ने मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकान को पूरी तरह से छूट दी गई है।
लॉकडाउन के संबंध में प्रशासन ने जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों की ओर से भी आग्रह किया गया था। स्थितियों पर विचार कर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय किया है।
कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। इस समय असावधानी बरती गई तो कोरोना संक्रमण की स्थिति को नियंत्रित करने में गंभीर परेशानी हो सकती है। कलेक्टर ने कहा है कि लॉकडाउन का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकना है। इस समय नागरिकों की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे संयम का परिचय देते हुए लॉकडाउन को सफल बनायें ताकि जिले को संक्रमण से मुक्त करने की बड़ी लड़ाई में सफलता मिल सके।