नई दिल्ली। रसोई गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए कई नियमों के बदला जा रहा है। एलपीजी डिलेवरी को लेकर नियम बदलने वाला है। आपको भी ये नियम जानना बेहद जरुरी है। एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए केंद्र सरकार 1 नवंबर से नया नियम लागू कर रही है। नए नियमों के मुताबिक LPG सिलेंडर की होम डिलीवरी का पूरा सिस्टम अब बदलने वाला है।
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तेल कंपनियों के मुताबिक एक नवंबर से देश के 100 स्मार्ट शहरों में गैस की डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) अनिवार्य हो जाएगा।
केंद्र सरकार ने तय किया है कि अबसे गैस सिलेंडर सही उपभोक्ता तक पहुंचे, इसे सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। यानी अब जब 1 नवंबर से सिलेंडर लेकर डिलीवरी ब्वॉय आपके घर आएंगा तो उन्हें OTP बताना आवश्यक होगा। ओटीपी नंबर बताए बिना एलपीजी सिलेंडर आपको नहीं दिया जाएगा। फिलहाल जयपुर और तमिलनाडु के कोयंबटूर में इस व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है।
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नए नियम लागू हो जाने से एलपीजी की सिलेंडर चोरी रुक पाएगी,ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। नवंबर, 2020 से इस योजना का विस्तार देश के 100 स्मार्ट शहरों में किया जा रहा है। इन शहरों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर पूरे देश में इस नियम को लागू किया जाएगा।
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अगर आपका घर 100 स्मार्ट सिटी में है और आपका मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड नहीं है या फिर नंबर बदल गया है तो तुरंत नंबर अपडेट करवा लें। इस व्यवस्था के तहत एलपीजी डिलीवरी ब्वॉय को एक ऐप की सुविधा दी जाएगी, डिलिवरी के वक्त आप उस ऐप की मदद से अपना मोबाइल नंबर डिलिवरी ब्वॉय को अपडेट करा सकते हैं।