31 मार्च तक कर लें आधार लिंक करने का काम, वरना भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना | Do the work of linking Aadhaar by 31 March, otherwise you will have to pay a fine of 10 thousand

31 मार्च तक कर लें आधार लिंक करने का काम, वरना भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

31 मार्च तक कर लें आधार लिंक करने का काम, वरना भरना पड़ेगा 10 हजार का जुर्माना

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:28 PM IST
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Published Date: March 25, 2021 11:14 am IST

Aadhaar PAN Link Last date: अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें, क्योंकि 31 मार्च 2021 आधार और पैन लिंक कराने की अंतिम तारीख है। अगर आप इस तिथि से पहले अपने पैन-आधार को लिंक नहीं करेंगे तो आपका पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है।

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आयकर विभाग ने कहा है कि पैन और आधार लिंक को लिंक नहीं करने वाले को आने वाले दिनों में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ऐसे पैन कार्ड धारकों को न केवल गैर-पैन कार्ड धारक माना जाएगा, बल्कि उन पर आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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बैंक अकाउंट खोलने, म्यूचुअल फंड या शेयर खरीदने और यहां तक ​​कि 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन करने जैसे कई जरूरी कामों के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है, हालांकि, ऐसे सभी इनऑपरेटिव पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएंगे और जब पैन कार्ड होल्डर पैन आधार लिंकिंग का कार्य करेगा, एक एसएमएस के जरिए ऐसा कर सकते हैं।

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आधार पैन को एक एसएमएस के माध्यम से जोड़ने के लिए, 567678 या 56161 पर एक एसएमएस (SMS) भेजना होगा, इस फॉर्मेट में करें एसएमएस UIDAIPAN (12digit आधार नंबर) स्पेस (10 अंकों वाला पैन नंबर) मतलब अगर किसी के पास आधार कार्ड नंबर ABCDXXXXXXXXXX और PAN कार्ड नंबर ABCXXXXXXX है तो एसएमएस का फॉर्मेट “UIDAIPANABCDXXXXXXXXXX ABCXXXXXXX” होगा।

 
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