जबलपुर। जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन में सशर्त छूट दी है, 3 मई तक सशर्त छूट के आदेश कलेक्टर ने आज जारी कर दिए हैं। लॉकडाउन में छूट के साथ ही कुछ चीजों पर पाबंदियां जारी रहेगी। जिसमें कहा गया है कि कंटेन्मेंट ज़ोन में सिर्फ नगर निगम कर्मचारी ही पीपीई किट पहनकर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ती करेंगे।
ये भी पढ़ें: रायपुर शहर में रात 8 बजे तक खुलेंगे पेट्रोल पंप, प्रशासन ने लागू की नई व्यवस्था
निर्देशानुसार सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक फुटकर किराना दुकानें खुल सकेंगी। वहीं थोक मंडियों का संचालन बन्द रहेगा, थोक व्यापारी रिटेलर्स को सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा सुबह और शाम 6 से 8 बजे 2-2 घण्टे दूध विक्रय की छूट रहेगी।
ये भी पढ़ें: सीएम भूपेश बघेल ने कहा लॉकडाउन खत्म करने राज्यों को अनुमति दे केंद्…
सिर्फ पहचान पत्र धारक ठेला संचालक ही सब्जी बेंच सकेंगे, सब्जी और फल मंडियां आम लोगों के लिए बन्द रहेंगी। अति आवश्यक सेवाएं छोड़ कर किसी भी वाहन के सड़क पर निकलने पर रोक रहेगी। एक शिफ्ट में 20% कर्मचारियों के साथ अनुमति प्राप्त दफ्तर और उद्योग संचालित हो सकेंगे।
ये भी पढ़ें: सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री पासवान को लिखा पत्र, कहा- शक्कर विक्रय…