धमतरी: कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते जिले में धारा-144 के प्रभावी होने के कारण सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने इसमें आंशिक संशोधन आदेश जारी कर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को विवाह की सूचना प्रदान करने सहित विभिन्न शर्तों में आवश्यक संशोधन किया है। तत्संबंध में सूचना अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व को देना पर्याप्त होगा।
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जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदक, वर-वधू का नाम, विवाह स्थल एवं तिथि की पूर्ण जानकारी देनी होगी। वर-वधू, दोनों पक्ष एवं पण्डित को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। वर-वधू दोनों वयस्क हों, विवाह का आयोजन निजी भवन में करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थल पर आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा तथा किसी स्थान पर अनावश्यक रूप से नहीं ठहराया जाएगा। चारपहिया वाहन में ड्रायवर सहित अधिकतम 04 व्यक्ति सवार रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, सेनिटाइजेशन व मास्क का प्रयोग करना अतिआवश्यक होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि विवाह के बाद किसी भी प्रकार के प्रीतिभोज कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा, जिससे अनावश्यक भीड़ एकत्रित ना हो पाए। यदि वैवाहिक आयोजन ग्राम पंचायत में हो तो सरपंच/सचिव की निगरानी में विवाह कार्यक्रम सम्पन्न किया जाए। समय-समय पर केन्द्र शासन, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। उपरोक्त शार्तों का पालन नहीं करने पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित आवेदक को विवाह की सूचना संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं संबंधित थानेदार को पांच दिन पूर्व देना होगा।