दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में पुलिस की दलील- भड़काऊ बयान देने वालों पर अभी केस दर्ज करना ठीक नहीं | Delhi violence: Delhi Police tells in high court, says not FIR for hate speech against anyone man

दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में पुलिस की दलील- भड़काऊ बयान देने वालों पर अभी केस दर्ज करना ठीक नहीं

दिल्ली हिंसा: हाईकोर्ट में पुलिस की दलील- भड़काऊ बयान देने वालों पर अभी केस दर्ज करना ठीक नहीं

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:05 PM IST
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Published Date: February 27, 2020 11:40 am IST

नई दिल्ली। रविवार से उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हो रही हिंसा अब थम चुकी है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है। वहीं आज फिर एक बार दिल्ली हाईकोर्ट में भड़काऊ भाषण देने वालों पर एफआईआर हो या नहीं इस पर सुनवाई हुई।

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दिल्ली पुलिस उच्च न्यायालय को अपनी दलील में बताया कि एक सचेत निर्णय में, उन्होंने इस स्तर पर किसी के खिलाफ अभद्र भाषा के लिए प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का फैसला किया है। इस कार्रवाई से दिल्ली में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा मामले में 48 एफआईआर दर्ज की हैं। वहीं मामले में 106 लोगों को गिरफ्तार किया है।

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बता दें कि बुधवार को दिल्ली हिंसा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई नहीं करने पर फटकार लगाई थी। वहीं आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट ने 13 अप्रैल के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है।

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