अनलॉक-1 की घोषणा: शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल-होटल-रेस्त्रां-शापिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की | Declaration of Unlock-1: The state government will be responsible for opening religious places-hotels-restaurants-shopping mall

अनलॉक-1 की घोषणा: शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल-होटल-रेस्त्रां-शापिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की

अनलॉक-1 की घोषणा: शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल-होटल-रेस्त्रां-शापिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:36 PM IST
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Published Date: May 30, 2020 1:39 pm IST

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन-5 की घोषणा कर दी है, नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र सरकार ने इस चरण में कई छूटें शर्तों के साथ दी है। जिसके तहत 8 जून से धार्मिक स्थल, होटल, रेस्त्रां और शापिंग मॉल को खोलने की इजाजत दी गई है। इसे देखते हुए इस चरण को अनलॉक-1 का नाम भी दिया गया है।

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नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। 

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चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी। चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे। चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

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सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मेट्रो सेवाओं को अगले नोटिस तक बंद रखा जाएगा । #UNLOCK1: MHA ने #COVID19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश जारी किए हैं, जिसमें फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का अनिवार्य पालन शामिल है।

 

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