रतलाम: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड द्वारा पुलिस थाना दीनदयाल नगर अंतर्गत ग्राम कनेरी निवासी रवि पिता मुन्नालाल गुर्जर को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के कारण 9 माह के लिए जिला बदर किया गया है।
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पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क व ख के अधीन प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए आरोपी को जिला बदर किया गया है। जिला बदर अवधि में आरोपी जिले की राजस्व सीमा तथा समीपवर्ती उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर जिले की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।