बिल्ली की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 9,150 रुपये का जुर्माना | Court sentenced for killing cat, convict fined Rs 9,150

बिल्ली की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 9,150 रुपये का जुर्माना

बिल्ली की हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 9,150 रुपये का जुर्माना

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 PM IST
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Published Date: October 11, 2019 4:52 am IST

मुंबई। मुंबई की एक अदालत ने बिल्ली की हत्या के एक मामले में दोषी पर जुर्माना लगाया है। युवक को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पशुओं के साथ क्रूरता रोकथाम अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में बिल्ली की क्रूरता से हत्या के मामले में उपनगरीय चैंबूर निवासी संजय गढ़े पर 9,150 रुपये का जुर्माना लगाया है।

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जानकारी के मुताबिक, संजय गढ़े ने मई 2018 में बिल्ली को क्रूरता से मार दिया था। इसकी एक शिकायत आरसीएफ थाने में उप निरीक्षक निराली रोहित ने दर्ज करवाई थी। आरोपित ने दोष स्वीकार कर लिया था। अदालत ने कहा कि आरोपित मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसलिए उसे सजा देते वक्त अदालत ने अपना रुख नरम रखा।

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गौरतलब है कि पशुओं के साथ क्रूरता के मामले में अदालतें पहले भी सजा सुनाती रही हैं। काले हिरण के मामले में अभ‍िनेता सलमान खान भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। उनको 1998 के इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने पांच साल कैद की सजा सुनाई थी। सलमान पर जोधपुर के पास भगोड़ा की धाणी में दो काले हिरण मारने का आरोप था। सलमान के खिलाफ चिंकारे के शिकार का मामला भी है जो सुप्रीम कोर्ट में है।

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