भोपाल: बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में एक नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने मनव तस्करी के मामले में श्वेता स्वप्निल जैन को बरी कर दिया है, जबकि श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक पर आरोप तय हुआ है। बताया जा रहा है कि आगामी दिनों में तीनों आरोपियों के खिलाफ केस चलेगा। मामले में सुनवाई जज भरत कुमार व्यास की कोर्ट में सुनवाई हुई है। बता दें कि मामले को लेकर मोनिका यादव के पिता हीरालाल की शिकायत पर सीआईडी ने मामला दर्ज किया था।
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मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने मानव तस्करी के मामले में सुनवाई के दौरान पाया कि सीआईडी द्वार पेश की गई रिपोर्ट में श्वेता स्वप्निल जैन के खिलाफ कोई पुख्ता आधार नहीं था। पुख्ता आधार नहीं होने की दशा में कोर्ट ने श्वेता स्वप्निल जैन को बरी कर दिया है। साथ ही तीन अन्य आरोपियों श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक पर आरोप तय करते हुए केस चलाने का आदेश जारी किया गया है।
गौरतलब है कि 24 सितंबर 201 को इंदौर पुलिस ने हनी ट्रैप मामले की आरोपी मोनिका के पिता और गांव वालों की शिकायत के आधार पर मानव तस्करी का मामला दर्ज किया था। मोनिका के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मोनिका, आरती दयाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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बता दें कि बीते मध्यप्रदेश के भोपाल में हनी ट्रैप के बड़े मामले का खुलासा हुआ था। मामले में पुलिस ने 3 महिला और दो पुरुष को गिरफ्तार किया था। ये सभी लोग मिलकर अधिकारियों और मंत्रियों को फंसाकर पैसे ऐंठने का काम करते थे। फिलहाल सभी लोगों से पूछताछ जारी है।
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