कोरोना का हॉटस्पाट बनी जगहों पर होगा प्रशासन का कड़ा नियंत्रण, 3 मई तक इन क्षेत्रों में बरती जाएगी सख्ती | Corrupt hotspots will be in tight control of the administration, will follow the guidelines of the center

कोरोना का हॉटस्पाट बनी जगहों पर होगा प्रशासन का कड़ा नियंत्रण, 3 मई तक इन क्षेत्रों में बरती जाएगी सख्ती

कोरोना का हॉटस्पाट बनी जगहों पर होगा प्रशासन का कड़ा नियंत्रण, 3 मई तक इन क्षेत्रों में बरती जाएगी सख्ती

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:00 PM IST
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Published Date: April 18, 2020 10:13 am IST

रायपुर। प्रदेश में 20 अप्रैल से लोगों को कई तरह की छूट मिलेंगी, लेकिन कोरोना का हॉटस्पाट बनी जगहों पर प्रशासन का कड़ा नियंत्रण रहेगा। कोरोना के हॉटस्पाट या ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्लस्टर जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण वृहद स्तर पर फैला हो वहां केंद्र के निर्देशों के मुताबिक पालन किया जाएगा। इसके मुताबिक ही कंटेन्मेंट जोन सीमांकित किए जाएंगे। इनके भीतर गाइडलाइन में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, साथ ही यहां पर लोगों की आवाजाही पर कड़ा नियंत्रण रहेग।

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राज्य में ये सेवाएं 3 मई तक पूरी तरह बंद रहेंगी, घरेलू विमान सेवा, यात्री रेल, बस परिवहन, अंतरराज्यीय एवं अंतर्जिला परिवहन, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान, अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर हास्पीटिलिटी सेवाएं, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, कैब, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेलकूद, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, बार एवं सभागार, शराब बिक्री, पान तंबाकू गुटखा बिक्री, असेंबली हाल, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन बंद रहेंगे। केवल अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। 

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वहीं राज्य सरकार और अधीनस्थ कार्यालयों में काम शुरू होगा। पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल, नगरीय निकायों की सेवाएं शुरू होंगी। वहीं राज्य के भीतर और बाहर माल परिवहन को अनुमति मिलेगी, हर तरह के माल परिवहन की अनुमति दी गई है, रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेनें चलेंगी। ट्रक एवं दूसरे वाहन अधिकतम दो ड्राइवरों तथा एक सहायक के साथ चल सकेंगे। ड्राइवरों के पास वैध लाइसेंस होना जरूरी है, माल डिलिवरी के बाद खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने की अनुमति होगी। ट्रक रिपेयर गैरेज तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे।

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इस दौरान इस तरह के निर्माण कार्य शुरू किए जा सकेंगे, नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण, सिंचाई परियोजना, वाटर सप्लाई एवं स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाईन, दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का काम। सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाएं शुरू होगी।