मुरैना। कोर्ट ने आज दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 3500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाई है। बता दें कि महिला से झाड़फूक के नाम पर दुष्कर्म किया गया था। मामला 25 सितंबर 2018 का है। जब दोषी ने महिला को झाड़फूंक के लिए बुलाया था और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।
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