कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में मिली जमानत | Congress president Rahul Gandhi got bail in a case of defamation

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में मिली जमानत

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में मिली जमानत

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 PM IST
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Published Date: July 13, 2019 12:47 am IST

अहमदाबाद। अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में जमानत दे दी है। मानहानि का यह मुकदमा पिछले वर्ष तब दायर किया गया था, जब राहुल गांधी और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक आठ नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल था।

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अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए नौ अप्रैल को उनके खिलाफ समन जारी किए थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे और मानहानि करने वाले आरोप लगाए। अदालत ने गांधी और सुरजेवाला को समन करने से पहले आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत एक जांच कराई थी। राहुल गांधी और सुरजेवाला के आरोप मुंबई के एक आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा पूछे गए एक आरटीआई सवाल पर नैशनल बैंक फॉर ऐग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट द्वारा दिए गए जवाब पर आधारित थे।

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