भोपाल। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में फरार चल रहे कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद आज भोपाल जिला अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। इसके मद्देनजर अदालत के आस-पास बेरिकेटस लगाकर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस बल को तैनात किया गया है। आज हाईकोर्ट में विधायक के जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। वहीं जमानत नहीं मिलने पर मसूद जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं।
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धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में आरोपी भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को अदालत ने 8 नवंबर को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए मसूद की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर की थी। आरिफ मसूद पर आरोप है कि उन्होंने इकबाल मैदान में हजारों की भीड़ इकट्ठा की और धार्मिक भावनाएं भड़काने वाला भाषण दिया।
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इस मामले में आरोपी बनाए गए छह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद से फरार है।
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