रायपुर। छत्तीसगढ़ में 8 जून यानी सोमवार से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कहां क्या-क्या खुलने वाला है। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है।
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- जिसके मुताबिक सार्वजनिक पार्क और उद्यान खुलेंगे.. जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा
- शहर के बाहर स्थित क्लब खोले जा सकेंगे, जहां केवल आउटडोर इवेंट हो सकेंगे
- धार्मिक और पूजा स्थल भी देशभर के साथ छत्तीसगढ़ में भी खुल रहे हैं.. जिसके लिए केंद्र ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है
- होटल भी केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक खोले जा सकेंगे
- रेस्टोरेंट भी खोले जा सकेंगे, लेकिन बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी
- रेस्टोरेंट में सिर्फ टेव अवे की अनुमति रहेगी.. यानी खाने-पीने का सामान आप घर लेकर जा सकते हैं.. हालांकि प्रदेश में पहले से ही इसकी अनुमति है
- प्रदेश के स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम भी खुलने जा रहे हैं… लेकिन यहां केवल आउटडोर गेम्स की अनुमति होगी
- लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने फिलहाल शॉपिंग मॉल खोलने और संचालन की अनुमति नहीं दी है… इस पर पाबंदी पहले की तरह लागू है।
एमपी- छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट