विख्यात बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज, रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं बेच पाएंगे प्लॉट | Complaints filed against noted builders Plot will not be able to sell in RERA without registration

विख्यात बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज, रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं बेच पाएंगे प्लॉट

विख्यात बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें दर्ज, रेरा में रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं बेच पाएंगे प्लॉट

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 PM IST
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Published Date: November 27, 2019 4:50 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की महंगी टाउनशिप में मकानों और प्लॉट की बिक्री पर रोक लगाने जैसी सख्त कार्रवाई के बाद अब रेरा में नामचीन बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें आने लगी हैं। राजधानी के दर्जनभर से ज्यादा बड़े प्रमोटर-बिल्डर्स के खिलाफ लोगों ने शिकायतें दर्ज करवा दी हैं।

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रेरा में अब तक बिल्डरों-कॉलोनाइजरों और प्रमोटर्स के खिलाफ 887 शिकायतें आईं, जिनमें 533 पर फैसला हो गया है। ज्यादातर के खिलाफ रेरा ने अधूरे कामों को पूरा करने के आदेश दिए हैं तो 4 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण में 1093 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो गए हैं।

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इसके साथ में 767 प्रमोटर्स और 426 एजेंटों ने भी अपना पंजीयन करवा लिया है। इधर रेरा में भी साफ कर दिया है कि निजी और सरकारी योजनाओं में मकान जमीन की खरीदी बिक्री केवल वही लोग कर पाएंगे। जिनका पंजीयन रेरा में है।

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