नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को निर्देश दिया है कि कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिजनों को दी जाने वाली राहत के न्यूनतम मानदंड के लिए छह सप्ताह के अंदर दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
पढ़ें- सांस लेने में तकलीफ के कारण दिलीप कुमार ICU में भर्ती.. 10 दिन पहले ही मिली थी अस्पताल से छुट्टी
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, सरकार उनके परिवारों को मुआवजा दे। हालांकि, ये मुआवजा कितना होना चाहिए ये खुद सरकार को तय करना होगा।
पढ़ें- बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा बेच रही अपने मैटरनिट…
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही NDMA से कहा है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके।
पढ़ें- Actress Mandira Bedi’s husband : नहीं रहे एक्ट्रेस…
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे, जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार किया जाए। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने NDMA के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
पढ़ें- अमेरिका ने भी माना भारत की कोवैक्सीन.. कोरोना के अल…
एससी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को भी निर्देश दिया है कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
पढ़ें- बेकाबू ऑडी की टक्कर के बाद हवा में गोते लगाने लगा ऑ…
कोविड-19 से मारे गए लोगों के परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक मदद की राशि, हर पहलू को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाए । कोविड-19 से मौत होने की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं।