नई दिल्ली। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमाघरों को 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय ने इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए हैं, जिसका पालन सभी सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स चालकों को करना आवश्यक रुप से करना होगा।
बता दें कि कोरोनाकाल में बीते कई महीनों तक सिनेमाघर बंद हैं। इससे पहले सरकार ने थिएटरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू करने की इजाजत दी थी।
<blockquote
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Cinema lovers:<br><br>Today, Union Minister <a
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releases the revised <a
href="https://twitter.com/hashtag/SOP?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SOP</a>
for the film exhibition, 100% occupancy will be allowed in theatres
from 1st February.<br><br>Details: <a
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<a
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MIB India #StayHome #StaySafe (@MIB_India) <a
href="https://twitter.com/MIB_India/status/1355794586463944708?ref_src=twsrc%5Etfw">January
31, 2021</a></blockquote>
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अब भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे 100 बैठक क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किये गए गाइडलाइन के अनुसार, सिनेमाघरों में लोगों को आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखनी आवश्यक होगी। फेस्क मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। सिनेमाहॉल में सैनिटाइजर की सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है।
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