बिलासपुर। हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर पृथ्वीपाल सिंह सेठी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपी पर लोगों के करोड़ों रूपए की ठगी के तीन अलग अलग मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ महासमुंद, दुर्ग और राजनांदगांव में एफआईआर दर्ज हैं। आरोपी डायरेक्टर फिलहाल जेल में है।
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बताया जाता है कि आरोपी महाराष्ट्र का रहने वाला है और उसे फरवरी माह में मुंबई से ही गिरफ्तार किया गया था। वह मुंबई में दूसरी कंपनी में नौकरी करने लगा था। लोगों की जमा रकम को वह कंपनी के इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ के साथ ही मुंबई स्थित बैंक खातों में जमा कर देता था। इसके बाद उसे अन्य कार्यों में निवेश करता था।
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कई लोगों ने तो रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम को भी कंपनी में लगा दिया था। भिलाई के छावनी थाने में ही डायरेक्टर डॉ पृथ्वीपाल सिंह सेठी सहित जनरल मैनेजर एसके मंडल, जनरल मैनेजर अजय कुमार सिंह, प्रदेश के इंचार्ज प्रशांत मजूमदार, एरिया मैनेजर पीयूष मजूमदार और ब्रांच मैनेजर पीके दास के खिलाफ धारा 420, 409, 34 सहित चिटफंड और धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है।
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