मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर | Chief Minister Bhupesh take cabinet meeting in CM house

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट की बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

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Modified Date: November 29, 2022 / 07:53 PM IST
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Published Date: January 2, 2020 3:03 pm IST

रायपुर। नए साल के अवसर पर प्रदेशवासियों को नई सौगात देने सीएम भूपेश बघेल ने आज कैबिनेट की बैठक ली। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सीएम हाउस में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने और बोनस देने के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं, आगामी दिनों में प्रदेश के आम बजट पर मंत्रियों से विचार विमर्श हुआ।

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मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 
– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन), अध्यादेश 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। पूर्व में स्टाॅक सीमा 10 क्विंटल और क्रय सीमा 4 क्विंटल थी जिसे आज कैबिनेट में बढ़ाया गया । जिसके तहत छोटा व्यापारी अब एक दिन में सभी अधिसूचित कृषि उपज का अधिकतम 20 क्विंटल स्टाक तथा एक दिन में अधिकतम 5 क्विंटल धान्य से या तिलहनों, दालों तथा तन्तु फसलों को मिलाकर कुल 5 क्विंटल तक क्रय कर सकेगा।

– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी (संशोधन), विधेयक 2019 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसमें राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की मंडियों में तुलैया एवं हम्मालों की प्रचलित पारिश्रमिक दरों में समरूपता लाने की दृष्टि से न्यूनतम पारिश्रमिक दर अधिसूचित करने, मण्डी समितियों में किसानों के हितों के संरक्षण और उनको उचित प्रतिनिधित्व देने भारसाधक समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

– छत्तीसगढ़ राज्य की इलेक्टाॅनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2014-19 के क्रियान्वयन की समयावधि आगामी निवेश की नीति ‘‘2019-24‘‘ लागू होने की तिथि तक बढ़ाए जाने का अनुमोदन किया गया।

– खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में अनुमानित 85 लाख मेट्रिक टन धान उपार्जन हेतु समर्थन मूल्य पर भुगतान के लिए लगभग 15,000 करोड़ रूपए की आवश्यता होगी। जिसकी व्यवस्था बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से साख सीमा प्राप्त कर की जा रही है। भारत सरकार एवं राज्य शासन से खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति एवं खाद्य सब्सिडी का भुगतान किए जाने पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त साख सीमाओं का पुनर्भुगतान किया जाएगा। उपरोक्त साख सीमाओं प्रस्तावों पर शासकीय गारंटी पर लगने वाले प्रत्याभूति शुल्क को माफ करने का निर्णय लिया गया।

– राज्य शासन द्वारा साहित्यकार डाॅ. नरेन्द्र देव वर्मा द्वारा लिखित गीत ‘‘अरपा पइरी के धार, महानदी हे अपार‘‘ को राज्यगीत अधिसूचित किया गया है। राज्यगीत को छत्तीसगढ़ के लोकगायकों द्वारा वाद्ययंत्रों के साथ गाए जाने पर गीत की वंदन अवधि 6 मिनट 36 सेकण्ड की है। जबकि राष्ट्रगान की वंदन अवधि 52 सेकण्ड है। राज्यगीत के वंदन के अवसर पर प्रायः मुख्यमंत्री, अन्य अति विशिष्टजन और जनसमूह उपस्थित रहते हैं। अतः राज्य गीत का वंदन सम्मानपूर्वक किए जाने हेतु इसकी अवधि 1 से 2 मिनट सीमित करते हुए तद्नुसार राज्य गीत का मानकीकरण करने का निर्णय लिया गया।

– छत्तीसगढ़ राज्य में शासकीय अथवा नैसर्गिक स्त्रोत से औद्योगिक प्रयोजन, ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपयोग हेतु दिनांक 24 फरवरी 2016 से प्रचलित जलदरों के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन किया गया।

– रायपुर में अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड निर्माण के लिए  बालाजी स्वामी दुधाधारी मठ रायपुर की 26 एकड़ जमीन के बदले ग्राम पिपरौद स्थित शासकीय भूमि से अदला-बदली का निर्णय लिया गया। इससे राज्यवासियों को अतिशीघ्र विश्व स्तरीय अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

– रायबहादुर भूतनाथ डे चेरिटेबल ट्रस्ट बूढ़ापारा रायपुर का भवन, जहां वर्तमान में हरिनाथ अकादमी का स्कूल संचालित है, को राज्य सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बदले में डे चेरिटेबल ट्रस्ट को मलेरिया क्षय रोग अस्पताल कालीबाड़ी में भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।