मरवाही उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से की चर्चा, आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की | Chief Electoral Officer discusses political parties with Marwahi by-election

मरवाही उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से की चर्चा, आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की

मरवाही उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों से की चर्चा, आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 PM IST
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Published Date: October 1, 2020 2:00 pm IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने आज अपने कार्यालय में मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन-2020 के संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इससे बचाव की व्यवस्था बनाने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने में सहयोग की अपील की।

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उन्होंने बैठक में बताया कि कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता तथा कोविड पॉजिटिव्ह या कोविड संदिग्ध मतदाता जो आइसोलेशन/क्वारेंटाइन में रह रहे हैं, उनके लिए डाक मतपत्र से भी मतदान का विकल्प है। बैठक में निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में आयोग के निर्देशों की भी जानकारी दी गई।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कंगाले ने बताया कि मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक अपने नामांकन जमा कर सकेंगे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा 19 अक्टूबर नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी। निर्वाचन के लिए 3 नवम्बर को मतदान और 10 नवम्बर को मतों की गिनती होगी।

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कंगाले ने बताया कि उम्मीदवार सुविधा एप के जरिए ऑनलाइन नामांकन भर सकते हैं और अपने शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं। पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले उन्हें इनकी हार्डकॉपी जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी। प्रत्याशियों को अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स के बारे में भी जानकारी देनी होगी। मरवाही विधानसभा उप-निर्वाचन के लिए कुल 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 237 मूल मतदान केंद्र और 49 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्र में मतदाता पंजी पर हस्ताक्षर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने के लिए मतदाता को हैंड-ग्लोव्स दिया जाएगा। मतदान केंद्र के भीतर मतदाताओं के उपयोग के लिए सेनिटाइजर भी रखे जाएंगे। आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 मरीज अपने मतदान केंद्र में मतदान के लिए निर्धारित अंतिम घंटे में वोट डाल सकेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी मानकों और प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के.सी. देवसेनापति और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विपिन मांझी तथा निर्वाचन कर्तव्यों के निष्पादन से जुड़े अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

कंगाले ने बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि उप-निर्वाचन के दौरान उम्मीदवार कोविड-19 से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए घर-घर जाकर, रोड-शो और चुनावी सभा के जरिए प्रचार कर सकेंगे। उम्मीदवार को मिलाकर अधिकतम पांच व्यक्ति घर-घर जाकर प्रचार कर सकते हैं। रोड-शो के दौरान काफिले में पांच वाहनों को शामिल किया जा सकता है।

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दो रोड-शो के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतराल रखा जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले से निर्धारित जगहों पर ही सभा आयोजित की जा सकेगी। इसके लिए सामाजिक-शारीरिक दूरी बनाए रखने के सभी उपायों के साथ ही सभास्थल पर कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। बैठक में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए।