INX मीडिया केस मामल में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने INX मीडिया केस के मामले में अग्रिम जमानत देने से इंनकार कर दिया है। जिसके बाद चिदंबरम को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आईएनएक्स मीडिया से जुड़े धनशोधन मामले में वह ‘सरगना और प्रमुख षड्यंत्रकारी” प्रतीत हो रहे हैं। अदालत ने कहा कि प्रभावी जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है।
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इस केस को लेकर जांच ऐजेंसियों का दावा है कि जब 2007 में चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे उस दौरान उन्होंने पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी INX मीडिया को मंज़ूरी दिलाई थी। इसके बाद इस कंपनी में कथित रूप से 305 करोड़ का विदेशी निवेश आया। बता दें कि कंपनी में निवेश के लिए 5 करोड़ रुपये की अनुमति मिली थी लेकिन INX मीडिया में 300 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। कथित रूप से खुद को बचाने के लिए INX मीडिया ने कार्ति चिदंबरम के साथ साज़िश की और सरकारी अफसरों को प्रभावित करने का प्रयास किया। दावा किया गया है कि चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने रिश्वत ली थी।
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