छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को हाईकोर्ट में चुनौती, अल्पसंख्यक, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लाभ देने की मांग | Chhattisgarh Panchayati Raj Act 1993 challenged in High Court

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को हाईकोर्ट में चुनौती, अल्पसंख्यक, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लाभ देने की मांग

छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को हाईकोर्ट में चुनौती, अल्पसंख्यक, एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को लाभ देने की मांग

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 PM IST
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Published Date: January 15, 2020 8:15 am IST

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पुनेश्वर नाथ मिश्रा ने याचिका दायर कर कोर्ट में अपील की है।

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ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत में 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण को चुनौती दी गई है।

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याचिकाकर्ता ने आरक्षण को विधि विरुद्ध बताया है। आरक्षित सीटों में अल्पसंख्यक, एसिड अटैक पीड़ित, महिलाओं आदि को लाभ देने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने शासन से चार हफ्ते जवाब मांगा है।

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