जबलपुर। मध्यप्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले पर जबलपुर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि सरकार नई आबकारी नीति के जरिए प्रदेश में शराब की उपदुकानें और नए अहाते खोल सकती है जो व्यापक जनहित में नहीं है और ऐसा होने से शराब व्यापारियों को ही फायदा मिलेगा।
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इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रदेश के महाधिवक्ता ने कोर्ट में साफ कर दिया है कि इस साल शराब की उपदुकानें खोलने की राज्य सरकार की कोई मंशा नहीं है। महाधिवक्ता की ओर से ये भी कहा गया है कि शराब दुकानों के पास अहाते खोलने का प्रावधान भी पुराना है ताकि लोग सड़क किनारे खड़े होकर शराब ना पी सकें।
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बहरहाल हाईकोर्ट ने इस मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई अब 23 मार्च को की जाएगी।
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