पहले चरण में इन नंबर वाले कार चालकों का कटेगा चालान, नहीं चलेगा बहाना, जानें ये नियम | Challans for car drivers with these numbers will be deducted in the first phase, excuse will not run, learn these rules

पहले चरण में इन नंबर वाले कार चालकों का कटेगा चालान, नहीं चलेगा बहाना, जानें ये नियम

पहले चरण में इन नंबर वाले कार चालकों का कटेगा चालान, नहीं चलेगा बहाना, जानें ये नियम

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 PM IST
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Published Date: January 29, 2021 7:49 am IST

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना लगाना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार ने नंबर प्लेट बदलने की अंतिम तारीख भी घोषित कर दी है। इसके साथ ही कार चालकों को अलर्ट किया है कि समय रहते नंबर प्लेट नहीं बदले तो चालान काटा जाएगा।

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सरकार ने नंबर प्‍लेट के नंबर के हिसाब से 15 जुलाई 2022 तक राज्य के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना जरूरी कर दिया है। इसमें सबसे पहले नंबर प्‍लेट के आखिर में 0 और 1 वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी। विभागीय अफसरों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी प्रकार का बहाना नहीं चलेगा। देश की राजधानी दिल्ली में यह नियम लागू हो गया है।

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उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी किया है। जिसके तहत वाहनों की नंबर प्लेट सीरियल के आधार पर जारी होगी। 15 अप्रैल तक एनसीआर क्षेत्र के वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस तारीख तक प्रदेश के सभी व्यावसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी है। नियमों का पालन नहीं होने पर चालान काटा जाएगा।

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इन तारीखों से पहले नंबर प्लेट बदलना अनिवार्य

वाहन नंबर के आखिर में 0 और 1 वाली गाड़ियों पर 15 जुलाई तक प्लेट लगाना अनिवार्य, इसके बाद बाद 2 और 3 नंबर वाली गाड़ियों पर 15 अक्टूबर तक प्लेट लगाना जरूरी है। 4 और 5 नंबर वाली गाड़ियों में 1 जनवरी 2022 तक का समय दिया है। वहीं अंत में 6 और 7 नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर 15 अप्रैल 2022 तक प्लेट जरूरी है। फिर 8 और 9 नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक नंबर प्लेट लगाना जरूरी है।

 
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