लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगे बैंक, नहीं होगा सामान्य लेनदेन, निर्देश जारी | CG Lockdown: Banks will open during lockdown from 10 am to 1 pm, no normal transactions, instructions issued

लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगे बैंक, नहीं होगा सामान्य लेनदेन, निर्देश जारी

लॉकडाउन के दौरान सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही खुलेंगे बैंक, नहीं होगा सामान्य लेनदेन, निर्देश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:58 PM IST, Published Date : April 19, 2021/4:03 pm IST

रायपुर: राज्य शासन द्वारा लाकडाउन के दौरान बैंकों के संचालन हेतु दिशानिर्देश जारी किये गए हैं। जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया हैं कि बैंकों को हब बैंकिंग सिद्धांत के तहत काम करने की अनुमति दी जा सकती है। वे केवल सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक सीमित घंटों के लिए काम कर सकते हैं।

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बैंक आदेश द्वारा विशेष रूप से अनुमत कार्यों के अलावा कोई भी सामान्य लेनदेन नहीं कर सकते है। बैंकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करना चाहिए, और यदि संभव हो तो उन्हें दैनिक आधार पर रोटेट किया जाना चाहिए। रुग्ण और गर्भवती कर्मचारियों को बैंकों द्वारा सक्रिय ड्यूटी से छूट दी जा सकती है।

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चिकित्सा उपकरण और चिकित्सा संबंधित लेनदेन, पेट्रोल / डीजल पंप, एलपीजी संबंधित लेनदेन, पीडीएस लेनदेन, उद्योग / व्यवसाय लेनदेन और उनके श्रम भुगतान, चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ता / तरल ऑक्सीजन उत्पादक को लेनदेन की अनुमति दी जा सकती है।

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