विधायक सत्यनारायण शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खारिज हुई निर्वाचन शून्य करने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका | CG Highcourt Refuse petition against MLA satya narayan sharma

विधायक सत्यनारायण शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खारिज हुई निर्वाचन शून्य करने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका

विधायक सत्यनारायण शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खारिज हुई निर्वाचन शून्य करने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:35 PM IST
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Published Date: January 10, 2020 7:22 am IST

बिलासपुर: रायपुर ग्रामीण विधायक सत्यनारायण शर्मा को शुक्रवार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शर्मा के खिलाफ दायर चुनाव याचिका को खारीज कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मामला चलने योग्य नहीं है। मामले में सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच में हुई। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2018 में निर्दलीय उम्मीदवार रहे गौतमबुद्ध अग्रवाल ने सत्यनारायण शर्मा के खिलाफ याचिका दायर की थी।

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गौरतलब है कि गौतमबुद्ध अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि कांग्रेस उम्मीदवार सत्यनारायण शर्मा ने विधानसभा चुनाव 2018 में निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी दी थी। गौतमबुद्ध अग्रवाल ने कहा था कि शर्मा ने चुनाव के दौरान आयोग को दिए शपथ पत्र में संपत्ति का ब्योरा देने में उन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियों को छुपाया है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए गौतमबुद्ध अग्रवाल ने निर्वाचन शून्य करने की मांग की थी।

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