इधर अभ्यर्थियों का हो रहा इंटरव्यू, उधर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की नियुक्ति पर ही लगा दी रोक | CG High Court Stay on Assistant Director Agriculture Appointment

इधर अभ्यर्थियों का हो रहा इंटरव्यू, उधर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की नियुक्ति पर ही लगा दी रोक

इधर अभ्यर्थियों का हो रहा इंटरव्यू, उधर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की नियुक्ति पर ही लगा दी रोक

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:15 PM IST
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Published Date: February 5, 2021 10:43 am IST

बिलासपुरः असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वहीं, दूसरी ओर इन पदों पर नियुक्ति के लिए इंटरव्यू जारी है और कल भी कुछ अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना है। मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस पी.सेम. कोशी की सिंगल बेंच ने नियुक्तियों पर स्टे लगाने का आदेश जारी किया है।

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मिली जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी कोशल चंद्र शर्मा ने हाईकोर्ट में नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि विभाग मॉॅडल आंसर की आपत्तियों को दरकिनार कर हड़बड़ी में अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर रहा है।

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बता दें कि कल भी हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट पर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। आपको बता दे की इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापक के 66 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके खिलाफ याचिककर्ता दुर्गेश सागर ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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