2013 से पहले रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्युटी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश | CG High Court Order to State Government Provide Gratuity to Teacher who retired before 2013

2013 से पहले रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्युटी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

2013 से पहले रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगी ग्रेच्युटी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 PM IST
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Published Date: March 6, 2020 2:30 pm IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के शिक्षकों को शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आज एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 2013 से पहले रिटायर हुए सभी टीचर्स और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिया जाए। बता दें कि 2013 से पहले के रिटायर्ड टीचर्स और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं मिला है। मामले को लेकर रकारी अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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मिली जानकारी के अनुसार 25 सरकारी अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई थी कि 2013 से पहले रिटायर हुए टीचर्स और कर्मचारियों को ग्रेच्युटी दिया जाए। मामले में आज सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिटायर्ड शिक्षकों और कर्मचारियों के हक में फैसला सुनाया है।

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