नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा फोकस होम बायर्स, एक्सपोर्ट और टैक्स रिफॉर्म पर है। इस दौरान वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा। इसके साथ 25 लाख रूपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए सीनियर अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी।
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बता दे कि केंद्र सरकार ने हाउसिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आज कई बड़े ऐलान किए हैं। हाउसिंग क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड 60 प्रतिशत तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की है। सरकार के इस ऐलान से हजारों निवेशकों को लाभ मिल सकता है।
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वित्त मंत्री ने कहा कि आज हमारा फोकस निर्यात को बढ़ावा देने पर है। पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा। अफोर्डेबल, मिडल इनकम हाउजिंग के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये लटके प्रोजेक्ट के लिए देगी। इतना ही फंड बाहर से लगाया जाएगा। सरकार के अलावा, बाहरी और LIC जैसे निवेशक भी करीब इतना ही पैसा लगाएंगे।
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निर्मला सीतारमण ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। 1 जनवरी 2020 से मर्चन्डाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम यानी एमईआईएस की जगह नई स्कीम आरओडीटीईपी को लॉन्च किया गया है। नई स्कीम से सरकार पर 50 हजार करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा। वहीं, 20 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कार से लेकर बिस्कुट जैसे उत्पादों पर जीएसटी कटौती की उम्मीद की जा रही है।
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