नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को उन सभी मामलों में विद होल्डिंग टैक्स आदेशों की वैद्यता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है, जिनमें कम दर पर कटौती किए जाने के आवेदन लंबित पड़े हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आदेश जारी कर उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है जिनकी तरफ टीडीएस अथवा टीसीएस (TDS/TCS) की कम राशि अथवा शून्य कटौती के आवेदन लंबित है।
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सीबीडीटी ने कहा है कि ऐसे मामले जहां आवेदन लंबित है और वित्तीय वर्ष 2019- 20 के लिये प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, उस प्रमाणपत्र की वैद्यता अवधि को 30 जून 2020 तक के लिये बढ़ाया जाता है। सीबीडीटी ने कहा है कि ऐसे मामले जहां करदाता ने 2020-21 के लिये निम्न अथवा शून्य कटौती के लिये प्रमाणपत्र के वास्ते आवेदन नहीं कर पाये हैं लेकिन 2019- 20 के लिये उन्हें इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में जारी किये गये प्रमाणपत्र की वैधता अवधि को 30 जून 2020 के लिये बढ़ाया जाता है।
In view of the hardships faced by taxpayers due to the Covid-19 pandemic, CBDT issues notification easing the process of issue of certificates for lower rate/nil deduction/collection of TDS or TCS wrt FY 2020-21.#IndiaFightsCorona #StayAtHome #StaySafe pic.twitter.com/WxqHIeiy02
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 31, 2020
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बोर्ड ने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में जहां करदाता ने निम्न अथवा शून्य टीडीएस या टीसीएस कटौती के लिये आवेदन नहीं किया है और 2019-20 के लिये भी उसके पास कोई प्रमाणपत्र नहीं है उनके लिये सीबीडीटी ने आवेदन करने के वास्ते संशोधित प्रक्रिया शुरू की है जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा देखा जायेगा।
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