जबलपुर,मध्यप्रदेश। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ न किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
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बस ऑपरेटर्स की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
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केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं अब इस मामले में 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
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याचिका में दलील दी गई है कि केंद्र की दलील के बावजूद प्रदेश सरकार यात्री बसों का टैक्स माफ नहीं कर रही है।