लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ नहीं किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती, 24 घंटे में मांगा गया जवाब | Case of not waiving tax of buses during lockdown

लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ नहीं किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती, 24 घंटे में मांगा गया जवाब

लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ नहीं किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती, 24 घंटे में मांगा गया जवाब

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:20 PM IST
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Published Date: September 4, 2020 7:25 am IST

जबलपुर,मध्यप्रदेश। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बसों का टैक्स माफ न किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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बस ऑपरेटर्स की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। 

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केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से 24 घंटे में जवाब मांगा गया है। वहीं अब इस मामले में 5 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।

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याचिका में दलील दी गई है कि केंद्र की दलील के बावजूद प्रदेश सरकार यात्री बसों का टैक्स माफ नहीं कर रही है।