रायगढ़। विदेश यात्रा से लौटने के बाद जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद होम आइसोलेशन में नही रहने के मामले में पुलिस ने रायगढ़ जिले के खरसिया के रहने वाले तीन युवकों के खिलाफ महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत अपराध दर्ज किया है।
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दरअसल खरसिया के चार युवक अलमाजी कजाकिस्तान से लौटे थे। चारों युवकों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया था। चूंकि अलमाटी कजाकिस्तान कोरोना संक्रमित देश है लिहाजा स्वास्थ्य अमले ने चारों युवकों को होम आइसोलेशन पर रहने की सलाह दी थी। लेकिन एक युवक को छोड़कर शेष तीन युवकों ने निर्देशों का पालन नही किया। 20 और 21 मार्च को युवक खरसिया के चौक चौराहों में लोगों से मिलते पाए गए।
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प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने के बाद तीनों युवकों के खिलाफ पुलिस ने महामारी अधिनियम 1987 की धारा 188 आईपीसी और महामारी अधिनियम 1987 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। कोरोना को लेकर प्रदेश में पहली बार किसी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।
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