ग्वालियर। प्रदेश में नए दोपहिया वाहन की खरीदने के साथ आपको दो हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य होगा। हेलमेट की रशीद के आधार पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
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हेलमेट नहीं खरीदने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक ये आदेश राज्य के सभी परिवहन विभाग को जारी कर दिया गया है। ये आदेश सिर्फ दोपहिया वाहन चालकों के लिए जारी किया गया है। हेलमेट उसी एजेंसी से खरीदना होगा जहां से वाहन खरीदी की जाएगी।
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परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव के आदेश के मुताबिक अब जिले दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन तभी होगा, जब वाहन खरीदने के साथ दो हेलमेट की खरीदी भी की जाएगी। हेलमेट खरीदी की रशीद के आधार पर वाहन रजिस्ट्रेशन की प्रकिया पूरी होगी। पूरे प्रदेश के परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है।
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