नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आम बजट को पेश किया। इस दौरान उन्होंने कई क्षेत्रो में महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने की बात कही। वहीं, सरकार ने आम बजट में टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है, साल 2020-21 के लिए नया टैक्स स्लैब पेश किया गया है। लेकिन सरकार ने इसमें कुछ नियम और शर्तें लगा दी है, जिसके अनुसार आप अपने हिसाब से टैक्स स्लैब का चुनाव कर सकते हैं।
वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान ऐलान किया है कि सरकार ने जो नया टैक्स स्लैब लागू किया है वो वैकल्पिक होगी। इस नए टैक्स स्लैब का लाभ लेने वाले टैक्स पेयर को उन सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जो उन्हें पुराने स्लैब में मिलती थी। यानी अगर आप पहले बीमा, निवेश, घर का किराया, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल उन्हें 70 मुद्दे हैं जिनपर मिलने वाली छूट को त्यागना होगा। पहले टैक्स भरते हुए इन सभी चीज़ों की जानकारी देने पर टैक्स में छूट मिलती थी।
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ये है नया टैक्स स्लैब
5% – 2.5 – 5 लाख कमाई पर
10% – 5-7.5 लाख कमाई पर
15% – 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% – 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर
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2 hours ago