Black fungus medicine tax free : black fungus की दवा टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर लगता रहेगा GST, किस चीज के दाम पर कितना हुआ टैक्स ? जानिए | Black fungus medicine tax free : GST will continue to be imposed on corona vaccine, council's big decision

Black fungus medicine tax free : black fungus की दवा टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर लगता रहेगा GST, किस चीज के दाम पर कितना हुआ टैक्स ? जानिए

Black fungus medicine tax free : black fungus की दवा टैक्स फ्री, कोरोना वैक्सीन पर लगता रहेगा GST, किस चीज के दाम पर कितना हुआ टैक्स ? जानिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:04 PM IST, Published Date : June 12, 2021/10:42 am IST

Black fungus medicine tax free : नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला किया गया है। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर बने मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। इसमें ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स-फ्री कर दिया गया है, जबकि कोरोना वैक्सीन पर 5% GST बनाए रखा है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Nirmala-sitharaman की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी। वहीं कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर कर की दर को कम कर दिया। देश में अभी भी कोरोना के असर को देखते हुए जीएसटी काउंसिल की ये 44वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम हो रही है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और वित्त मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं।

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इससे पहले मई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक मंत्री समूह का गठन किया गया था। इसे कोविड से जुड़ी राहत सामग्री पर किस दर से जीएसटी वसूला जाए, इसके लिए सिफारिशें देने को कहा गया था। मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में बने इस मंत्री समूह ने अपनी सिफारिशें 8 जून को ही सरकार को सौंप दी थी। अब मंत्री समूह की इसी रिपोर्ट पर निर्णय किया जाना है।

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इसके अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री, केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में कोरोना राहत सामग्री पर टैक्स छूट के लिए बनाए गए मंत्री समूह की रिपोर्ट पर विचार किया जाना है। मंत्री समूह ने मेडिकल ऑक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, हैंड सैनेटाइजर्स और वेंटलेंटर्स जैसी कोरोना राहत सामग्री पर जीएसटी छूट देने को लेकर विचार किया था। वहीं आठ सदस्यों वाले इस समूह में कुछ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोरोना वैक्सीन, दवा, टेस्टिंग किट इत्यादि पर भी कर की दर कम करने के लिए कहा था।

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अभी देश में घरेलू तौर पर बनी कोरोना वैक्सीन पर 5% जीएसटी, जबकि कोरोना से जुड़ी दवाओं और ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12% जीएसटी लगता है। काउंसिल ने अपनी 28 मई की बैठक में ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली दवा ‘एम्फोटेरिसिन-बी के आयात को कर से छूट प्रदान कर दी थी। जीएसटी काउंसिल की 28 मई को हुई बैठक में कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर कर की दर तय करने के फैसले को छोड़ दिया गया था। इस पर विचार के लिए ही ये मंत्री समूह बनाया गया था। अब कल काउंसिल की 44वीं बैठक में इस पर निर्णय होगा।