भोपाल। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। 33.45 करोड़ रूपए का लोन नहीं चुकाने पर ये कुर्क के आदेश दिए गए हैं। पांच साल पहले बैंक से पटवा ने लोन लिया था।
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बता दें भोजपुर के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा व अन्य द्वारा 33.45 करोड़ रुपए का बैंक लोन लिया गया था। लेकिन पिछले पांच सालों से ये लोन नहीं चुकाया गया। इस पर कलेक्टर (डीएम) कोर्ट इंदौर ने उनकी गिरवी रखी संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है।
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आदेश में पटवा परिवार को लोन के बदले गिरवी रखी गई संपत्ति बैंक को सौंपने के आदेश दिए हैं। सत्ता में आई कांग्रेस सरकार के बाद मामले ने तेजी पकड़ी और कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए जवाब मांगा। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की कोर्ट ने जूनी इंदौर क्षेत्र के एसडीएम को कुर्की के दौरान पुलिस बल साथ में रखते हुए कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी है।
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पीसीसी मोहन मरकाम से खास बातचीत
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