भाजपा विधायक की सदस्यता खत्म, पव​ई विधानसभा सीट रिक्त घोषित, विधायक को कोर्ट ने दो साल की सुनाई है सजा | BJP MLA membership ceased, Powai assembly seat declared vacant, MLA sentenced to two years by court

भाजपा विधायक की सदस्यता खत्म, पव​ई विधानसभा सीट रिक्त घोषित, विधायक को कोर्ट ने दो साल की सुनाई है सजा

भाजपा विधायक की सदस्यता खत्म, पव​ई विधानसभा सीट रिक्त घोषित, विधायक को कोर्ट ने दो साल की सुनाई है सजा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:11 PM IST
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Published Date: November 2, 2019 2:16 pm IST

भोपाल। पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म हो गई है। मध्यप्रदेश विधानसभा ने भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी है। विधानसभा ने प्रह्लाद लोधी की पवई सीट रिक्त घोषित कर दी है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि प्रहलाद जोशी को स्पेशल कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। विधायक पर 2014 में तहसीलदार पर जानलेवा हमला करने का आरोप है।

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बता दें कि स्पेशन कोर्ट ने बीते दिन ही सजा सुनाई है, नियमानुसार दो साल या दो साल से अधिक सजा ​मिलने के बाद विधानसभा से सदस्यता खत्म करने का प्रावधान है, इसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई की है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में भाजपा के विधायकों की संख्या एक और कम हो गई है।

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मध्य प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है ! विधानसभा सचिवालय ने बीजेपी के विधायक प्रह्लाद लोधी की विधानसभा सीट पवई को रिक्त घोषित कर दिया है ! मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 लोगों को 2014 के रेत खनन से जुड़े मामले में भोपाल की एक विशेष अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई थी । इसके साथ ही उनपर साढ़े तीन हजार रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई गई थी ।लेकिन साथ ही उन्हें कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी जमानत भी हो गई है। विधानसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पवई सीट का निर्वाचन शून्य घोषित किया है ! 

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