भाजपा विधायक को 6 महीने की जेल और 30 लाख का जुर्माना, आखिर क्या है ये पूरा मामला.. जानिए | BJP MLA gets 6 months in jail and fine of 30 lakhs, what is the whole matter

भाजपा विधायक को 6 महीने की जेल और 30 लाख का जुर्माना, आखिर क्या है ये पूरा मामला.. जानिए

भाजपा विधायक को 6 महीने की जेल और 30 लाख का जुर्माना, आखिर क्या है ये पूरा मामला.. जानिए

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:14 PM IST
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Published Date: December 19, 2019 3:20 am IST

भोपाल, मध्य प्रदेश राजधानी की एक विशेष अदालत ने चेक बाउंस के दो मामलों में पूर्व मंत्री और भोजपुर से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को 6 महीने की जेल और 30 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। बुधवार को सांसदों और विधायकों के मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यह फैसला सुनाया। हालांकि, पटवा को जमानत मिल गई।

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दरअसल परिवादी के वकील बसंत सितोले ने बताया कि इंदौर निवासी प्रकाश सशीत्तल और उनकी पत्नी मीनाक्षी सशीत्तल से सुरेंद्र पटवा ने अपने कामकाज के लिये 20 लाख रुपए उधार लिये थे। प्रकाश पेशे से बैंकर और उनकी पत्नी शिक्षक हैं। 2017 में अभियुक्त सुरेंद्र पटवा को प्रकाश ने 12 लाख रुपए और मीनाक्षी ने 8 लाख रुपए उधार दिये थे। उधारी की रकम के भुगतान के लिये सुरेंद्र पटवा ने प्रकाश और मीनाक्षी को अलग-अलग चैक दिए। प्रकाश और मीनाक्षी ने जब चैक भुगतान के लिए बैंक में पेश किए तो वे बाउंस हो गए। इसी के बाद मीनाक्षी ने चैक बाउंस के विधिक नोटिस देकर सुरेंद्र पटवा से 20 लाख रुपयों की मांग की।

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रकम न मिलने पर उन्होंने अदालत में मामला रखा। विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने चैक बाउंस के दोनों मामलों में अभियुक्त सुरेंद्र पटवा को दोषी माना। 12 लाख के मामले में 18 लाख जुर्माना और 8 लाख के मामले में 12 लाख रुपए के जुर्माने और छह महीने की जेल की सजा सुनाई। वहीं अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद सुरेंद्र पटवा ने हाइकोर्ट से स्थगन लाने के लिए एक महीने के समय की मांग की करते हुए अर्जी पेश की। न्यायाधीश ने सुरेंद्र पटवा को 25-25 हजार रुपए की जमानत पेश करने पर एक महीने की मोहलत देते हुए जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

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