नई दिल्ली। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का पुराना निर्देश वापस ले लिया है। सरकार के इस कदम से जहां कंपनियों और उद्योग जगत को राहत मिलेगी तो वहीं कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर रविवार को नये दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव ने लॉकडाउन लगाये जाने के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को जारी दिशानिर्देश में सभी कंपनियों व अन्य नियोक्ताओं को कहा था कि वे प्रतिष्ठान बंद रहने की स्थिति में भी महीना पूरा होने पर सभी कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा वेतन दें।
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गृह सचिव अजय भल्ला ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर रविवार को नये दिशानिर्देश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि जहां तक इस आदेश के तहत जारी परिशिष्ट में कोई दूसरा प्रावधान नहीं किया गया हो वहां आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति द्वारा जारी आदेश 18 मई 2020 से अमल में नहीं माने जाएं।
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रविवार के दिशानिर्देश में छह प्रकार के मानक परिचालन प्रोटोकॉल का जिक्र है। इनमें से ज्यादातर लोगों की आवाजाही से संबंधित हैं। इसमें गृह सचिव द्वारा 29 मार्च को जारी आदेश शामिल नहीं है। उक्त आदेश में सभी नियोक्ताओं को निर्देश दिया गया था कि किसी भी कटौती के बिना नियत तिथि पर श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करें, भले ही लॉकडाउन की अवधि के दौरान उनकी वाणिज्यिक इकाई बंद हो।
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